बीकापुर: तारुन थाने में लड़की और उसकी मां पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर घायल करने के मामले में आरोपी को कारावास और अर्थदंड की सजा
खबर तारुन थाना क्षेत्र की है, जहां पर तारुन थाने में वर्ष 2023 में मुकदमा अपराध संख्या 295 की धारा 326 ए के तहत दर्ज मुकदमे के आरोपी दीपक पांडे पुत्र वीरेंद्र पांडे निवासी वेदापुर थाना तारुन जनपद अयोध्या को सुनवाई के दौरान गुरुवार को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष कारावास वा 25000 रुपये अर्थ दंड की सजा से दंडित किया गया है ।