धार: जिले में धारा 163 लागू, त्योहारों व परीक्षाओं के मद्देनज़र प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जाएगी, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
Dhar, Dhar | Jan 28, 2026 अपर जिला दण्डाधिकारी धार संजीव केशव पांडेय द्वारा आदेश जारी करते हुए धार जिले में आगामी महाशिवरात्रि, होली, गुड़ी पड़वा, ईद-उल-फितर, विभिन्न जयंती समारोह, अन्य त्यौहारों एवं परीक्षाओं के दौरान कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत सम्पूर्ण धार जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया।