बक्सर: पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास, 20 हज़ार का जुर्माना
Buxar, Buxar | Oct 4, 2024 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 8 ने हत्या के मामले में पति सूरज कुमार को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने अभियुक्त पर 20 हज़ार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है. जिसे नहीं देने पर अतिरिक्त समय जेल में बिताने होंगे. इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक ददन कुमार सिंह ने बताया कि 11 अक्टूबर 2021 को धनसोई थाना के चकिया गांव में उक्त घटना हुई थी.