भदोही: नाबालिग को भाग ले जाने के दोषी अभियुक्त को न्यायालय ने 5 माह 22 दिन के कारावास व ₹5,000 के अर्थदंड से किया दंडित
नाबालिक को भाग ले जाने के दोषी अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 5 माह 22 दिन के कारावास व ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। गौरतलब है, सुरियावा थाना क्षेत्र अंतर्गत वादी की 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को आरोपियों द्वारा सन् 2022 में बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।