ग्वालियर गिर्द: 2 साल का साथ फिर 11 साल अलगाव, हाई कोर्ट ने पति-पत्नी को अलग होने की अनुमति दी
हाईकोर्ट ने 11 सालों से अलग रह रहे पति-पत्नी की तलाक की अर्जी मंजूर कर ली है.जून 2012 में इस जोड़े की शादी हुई थी लेकिन अप्रैल 2014 में एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हुए दोनों अलग हो गए थे.पति ने साथ रहने की इच्छा भी जताई महिला इसके लिए तैयार नहीं हुई इसके बाद तलाक का केस दायर किया गया जैसे न्यायालय ने नामंजूर कर दिया इसके खिलाफ हाई कोर्ट में पति ने अपील की.