मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत कृषि कार्य के दौरान हुई दुर्घटना में मृत्यु होने पर शासन द्वारा पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। योजना की कंडिका 2(01) के अंतर्गत कृषि कार्य में कृषि यंत्रों का उपयोग करते समय दुर्घटना से मृत्यु अथवा अंग भंग होने की स्थिति में सहायता का प्रावधान है।