बालोद: पुरूर में 60 किलो गांजे के साथ पकड़े गए उत्तर प्रदेश के तीन आरोपियों को बालोद न्यायालय ने सुनाई 15 साल की सजा
Balod, Balod | Sep 14, 2025 जिला न्यायालय बालोद के विशेष न्यायाधीश एस.एल. नवरत्न की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। तीनो आरोपी के खिलाफ धारा 8 सहपठित धारा 20 (B) (2)(C) स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत पुरूर थाना में मामला दर्ज है।