माननीय न्यायालय पोक्सो 2 कोर्ट बदायूँ द्वारा अभियुक्त ओमप्रकाश उपरोक्त को दोषी पाते हुये 7 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड एवं 2,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त ओमप्रकाश उपरोक्त को दोषी पाते हुये 20 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड एवं 10,000 रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया