सुल्तानपुर: बटाईदार को भी मिलेगा कृषक बीमा का लाभ, स्थाई लोक अदालत के फैसले से रेल दुर्घटना में मृत किसान की मां को मिलेगा ₹5.20 लाख
सुलतानपुर की स्थाई लोक अदालत ने गुरुवार शाम 3 बजे एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बटाईदार को भी कृषक कल्याण योजना का लाभ मिलना चाहिए। मामला सुलतानपुर के छरौली गांव की रीता देवी से जुड़ा है। उनके पुत्र अजय कुमार की 8 नवंबर 2011 को रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अजय गांव के राजनाथ और मोतीलाल के खेतों पर बटाई पर खेती करता था।रीता देवी