बालाघाट: बीमा कंपनी की सेवा में कमी पर उपभोक्ता आयोग ने ₹5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया
जिला उपभोक्ता आयोग बालाघाट ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जबलपुर को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए आवेदक गोपाल बिसेन ग्राम नवेगांव को 5 लाख रुपए बीमा राशि, 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज तथा 2,000 रुपए वाद व्यय एक माह के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। प्रकरण अनुसार गोपाल बिसेन के पिता मंगरूलाल बिसेन ने वर्ष 2018 में किया था।