प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया राजेश कुमार अग्रवाल के न्यायालय द्वारा आरोपी सविता बाई को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मामले मे शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एवं ए.डी.पी.ओ. चौधरी विक्रम सिंह द्वारा पैरवी क