श्योपुर: खेत में गांजा उगाने वाले आरोपी को 3 साल की जेल, जिला कोर्ट ने लगाया ₹5000 का जुर्माना
श्योपुर। जिला कोर्ट ने करीब 3 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ के दर्ज प्रकरण में फैसला सुनाते हुए अपने खेत में गांजा उगाने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 03 साल की जेल एवं पांच हजार रूपये के अर्थदंड की सजा गुरुवार को दोपहर 3 बजे सुनाई है। मामले में राजय की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने की।