हनुमानगढ़: किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कारावास और ₹65 हजार का जुर्माना
विशिष्ट न्यायालय पोक्सो संख्या एक हनुमानगढ़ ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक सम्पतलाल गुप्ता ने की।