संगरिया: कोर्ट ने हत्या प्रयास मामले में एक व्यक्ति को सुनाई 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा
कोर्ट ने हत्या प्रयास मामले में बुधवार दोपहर एक बजे एक जने को 7 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मिली जानकारी अनुसार अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बलवंत सिंह ने अपना निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त सपिंदर सिंह उर्फ छिन्दा को गगनदीप को मारने का प्रयास करने का दोषी मानते हुए 7 वर्ष कठोर कारावास व 30 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।