हाईकोर्ट ने कहा- वैवाहिक संबंध से इनकार मानसिक क्रूरता, पति की अपील मंजूर, पत्नी को ₹20 लाख गुजारा भत्ता देने का आदेश
रविवार को दोपहर 2:00 बिलासपुर से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अधिवक्ता निधि जानकारी, हाईकोर्ट ने कहा—वैवाहिक संबंध से इनकार मानसिक क्रूरता,पति की अपील मंजूर, पत्नी को 20 लाख गुजारा भत्ता देने का आदेश छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि पत्नी का शारीरिक संबंध बनाने से मना करना और सुसाइड की धमकी देना मानसिक क्रूरता है। फैमिली कोर्ट का आदेश खारिज कर दिया था.