ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इटावा पुलिस व अभियोजन की प्रभावी पैरवी से बड़ी सफलता मिली है। थाना बलरई क्षेत्र के एक पॉक्सो मामले में न्यायालय ने अभियुक्त हसनैन को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/टीआरसी द्वारा शुक्रवार को सुनाया गया पुलिस मीडिया सेल से शाम 6बजे मिली जानकारी।