भिवानी: विभिन्न किसान यूनियनों के दिल्ली कूच आह्वान के चलते जिला में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर धारा 144 लागू
जिलाधीश नरेश नरवाल ने विभिन्न किसान यूनियनों द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच आह्वान के मद्देनजर जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की है। यह आदेश नौ फरवरी 2024 से दो महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और इन आदेश की उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।