आयकर अधिनियम की धारा 56 के अनुसार, आपकी शादी में मिला कोई भी उपहार - चाहे वह नकद हो, सोना हो, कार हो या फिर संपत्ति - पूरी तरह से कर मुक्त है। 🎉 जी हाँ, आपने सही सुना! असली शादी के उपहारों पर कोई टैक्स नहीं लगता, चाहे उनकी कीमत कुछ भी हो। अधिकारी अविश्वास में चला जाता है, और कहानी इस तरह समाप्त होती है - "भाग 2 जल्द आ रहा है..." 🎬 भारत के सबसे स्मार्ट टैक्स-बचत कानूनों में से एक पर इस मज़ेदार, सिनेमाई मोड़ को देखने के लिए अंत तक देखें!