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सिंगरौली: मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पहले तक संचार माध्यमो से प्रदर्शन प्रतिबंधित, कलेक्टर ने दी जानकारी

Singrauli, Singrauli | Apr 11, 2024
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए मीडिया कव्हरेज के परिपेक्ष विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। आयोग ने कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार टेलीविजन सिनेमेटोग्राफ या इसी तहर के अन्य संचार माध्यम से किसी भी चुनावी मामले विज्ञापन या प्रचार आदि का प्रदर्शन करने पर प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। इन प्रावधानो का उल्लघन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।
सिंगरौली: मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पहले तक संचार माध्यमो से प्रदर्शन प्रतिबंधित, कलेक्टर ने दी जानकारी - Singrauli News