मोतिहारी: जिले में निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक डीएम ने किया निषेधाज्ञा आदेश जारी
पू०च०मोतिहारी डीएम सौरभ जोरवाल के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण पू०च० मोतिहारी जिला अंतर्गत 60 दिन अथवा निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक के लिए निषेधाज्ञा आदेश जारी किए गए हैं।जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी प्रकार का जुलूस, सभा,धरना या प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी।