राजनांदगांव: जिला राजनांदगांव में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में प्रतिबंधित आदेश किया गया जारी
राजनांदगांव जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कानून व्यवस्था एवं निर्वाचन संबंधी आचार संहिता का पालन समुचित कराने हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में प्रतिबंधित आदेश जारी किया है। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग निषिद्ध रहेगा।