गर्भपात और दुर्व्यवहार को कोर्ट ने माना क्रूरता, पति की अपील मंजूर, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला पलटा
मंगलवार को दोपहर 2:00 बजे दी गईजानकारी, गर्भपात और दुर्व्यवहार को कोर्ट ने माना क्रूरता, पति की अपील मंजूर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला पलटते हुए पत्नी पर क्रूरता के आरोप सही माने। पत्नी द्वारा बिना सहमति गर्भपात, बच्चे से दुर्व्यवहार और झूठे आरोपों को अदालत ने गंभीर माना। Court ने 25 लाख रुपये एकमुश्त गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया।