रायबरेली: जिले में 13 मार्च से 7 मई तक धारा 163 निषेधाज्ञा लागू, डीएम हर्षिता माथुर ने दी जानकारी
जिले में,13 मार्च से 7 मई तक,विभिन्न त्योहार व पर्वों को देखते हुए,जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के आदेश पर नए बीएनएस कानून के तहत,धारा 163 निषेधाज्ञा लागू की गई है।शहर में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह धारा लागू की गई है।साथ ही चल रही परीक्षाओं को देखते हुए पर्व व त्योहार पर कोई गड़बड़ी न होने पाए,इसलिए 7 मई तक प्रभावी रूप से यह धारा लागू रहेगी।