इटावा: ADJ-10 कोर्ट ने पत्नी की हत्या करने के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए सुनाई आजीवन कारावास की सजा,
Etawah, Etawah | Feb 14, 2024 वर्ष 2012 में पति द्वारा पत्नी की गला दबा कर हत्या करने के मामले में सिविल लाइन थाने पर दर्ज अभियोग की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों समेत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते ADJ-10 कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी शांति कॉलोनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अभियुक्त पर 5000 रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।