इटावा: न्यायालय ने बच्ची के साथ अश्लीलता करने वाले अभियुक्त को सुनाई 5 वर्ष कारावास की सजा, 10000₹ लगाया अर्थदंड
Etawah, Etawah | Feb 13, 2024 सिविल लाइन थाने में वर्ष 2020 में 9 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लीलता करने के मामले में दर्ज किए गए अभियोग की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अभियुक्त रणवीर सिंह उर्फ लउआ पुत्र पंचम सिंह निवासी विक्रमपुर को दोषी करार देते हुए, मंगलवार को 9 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई।