मुज़फ्फरनगर: नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म व धमकी देने के आरोपी जावेद को 20 वर्ष की सजा व 34 हजार रुपये का जुर्माना
28 मई 2022 को थाना कोतवाली इलाके मे एक युवक दोबारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी के मामले मे आरोपी जावेद को 20 वर्ष की सजा व 34 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माने की रकम से 30 हजार रुपये पीड़िता को देने होंगे मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को के पीठासीन अधिकारी बाबूराम की कोर्ट मे हुई।