गैर इरादातन हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुवार की सुबह 11 बजे आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी का नाम राम नरेश यादव निवासी तुर्तीपार है। आरोपी के खिलाफ रसड़ा कोतवाली में वर्ष 2022 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था।