श्योपुर: नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को जिला कोर्ट ने सुनाई 3 साल की कठोर सजा, ₹10 हजार का अर्थदंड भी लगाया
श्योपुर। जिला न्यायालय ने बुधवार को शाम 6 बजे करीब डेढ़ साल पुराने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में फैसला देते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल की कठोर कारावास की सजा एवं 10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में राज्य की और से पैरवी रिचा शर्मा ने की।