इसी मुद्दे पर जब सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता कीर्ति पटवर्धन से शुक्रवार 5 बजे जानकारी ली गई, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत सरकार के तय नियमों के अनुसार लॉन्ग टर्म वीज़ा पर आए किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को आवश्यक दस्तावेज बनवाने का अधिकार है। वरिष्ठ अधिवक्ता पटवर्धन के अनुसार, यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक लोग टर्म विजा पर भारत में एक वर्ष में 182 दिन से