अकबरपुर: माती कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में आरोपित पति को सुनाई 10 साल की कारावास और ₹6,000 जुर्माने की सजा
दहेज हत्या के मामले में माती कोर्ट में एडीजे 5 ने आरोपित पति रजनीश उर्फ पिंटू यादव पुत्र जहान सिंह ग्राम बिरहिनपुर थाना गुरसहायगंज, कन्नौज को दोषी करार दिया और 10 साल के कारावास सहित 6,000 हजार रुपये जुर्माना लगाया।