बालाघाट में वर्ष 2019 में घटित भीषण सड़क दुर्घटना के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। तेज व लापरवाहीपूर्वक ट्रक चलाकर वीआईपी काफिले को टक्कर मारने वाले चालक को दोषी करार देते हुए दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।