अररिया: अररिया महिला थाना कांड के आरोपित को 14 वर्षों की सश्रम कारावास की सजा
Araria, Araria | Mar 17, 2026 अररिया व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने महिला थाना कांड संख्या-08/23 के आरोपी फैजान पिता–ईमरान, निवासी पचैली वार्ड संख्या-02, थाना पलासी, जिला अररिया को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी फैजान को मुख्य आरोप में दोषी पाते हुए 14 वर्षों के सश्रम कारावास तथा 50 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।