करौली: करौली पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में विधि से संघर्षरत किशोर को 20 साल की सजा सुनाई
जिले की नई मंडी थाना क्षेत्र की नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में विधि से संघर्षरत किशोर को विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बृजेश शर्मा ने दोषी ठहराते हुए 29 नबंवर शनिवार को आरोपी को 20 साल के कारावास व 1 लाख 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुल 14 गवाहों के बयान दर्ज किए गए व 35 दस्तावेज बतौर साक्ष्य पेश किए गए।