साजिशन हत्या मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास दुमका/। साजिशन हत्या के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा मंगलवार को डीजे-4 योगेश कुमार सिंह के न्यायालय ने सुनाई। सजायाफ्ता अभियुक्त जामा थाना क्षेत्र के गेनुवा मारनी गांव निवासी महेशल सोरेन उर्फ पोचा है। सहायक