ज़मानिया: गाजीपुर के विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद ने नाबालिग दुष्कर्म मामले में आरोपी को 12 वर्ष की सजा सुनाई
विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने नाबालिग पीड़िता को बहलाफुसला कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 12 साल के कारावास के साथ 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है साथ ही साथ अर्थदंड की राशि से 50 प्रतिसत राशि पीड़िता को देने का आदेश किया है।अभियोजन के अनुसार थाना दिलदारनगर एक गांव निवासी ने तहरीर देकर जानकारी दी थी।