न्यायालय द्वारा युवती के साथ बलात्कार कर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी अभियुक्त सुलेख पुत्र सत्यनारायण निवासी सुहैल को 10 वर्ष का कारावास व ₹18,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।आरोपी के खिलाफ थाना मऊ में धारा 376, 506 भादवि0 के तहत मामला पंजीकृत किया गया था, अभियुक्त को दी गई सजा के संबंध में पुलिस ने आज शनिवार की शाम 6:50 बजे प्रेस नोट जारी किया है।