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पाकुड़: एडीजे प्रथम न्यायालय ने परिवार के आठ हत्यारों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई

Pakaur, Pakur | Dec 17, 2025
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने बुधवार को 2 बजे बुजुर्ग विनोद धुली की हत्या करने का दोषी पाकर एक परिवार के आठ लोगों को आजीवन कठोर कारावास एवं कुल 8 लाख रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर सभी को अतिरिक्त 1 साल जेल में ही रहना पड़ेगा। न्यायालय ने सभी को गत 11 दिसंबर को दोषी करार दिया गया था।
पाकुड़: एडीजे प्रथम न्यायालय ने परिवार के आठ हत्यारों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई - Pakaur News