अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने बुधवार को 2 बजे बुजुर्ग विनोद धुली की हत्या करने का दोषी पाकर एक परिवार के आठ लोगों को आजीवन कठोर कारावास एवं कुल 8 लाख रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर सभी को अतिरिक्त 1 साल जेल में ही रहना पड़ेगा। न्यायालय ने सभी को गत 11 दिसंबर को दोषी करार दिया गया था।