प्रथम एडीजे पेंड्रारोड की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि हत्या क्रूरतापूर्ण थी। अदालत ने आरोपी खेतन सिंह बाजरा को बीएनएस एक्ट की धारा 103(1) के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई गई। अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर ।