हिसार के एक गांव में 16 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने पड़ोसी युवक को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने 13 हजार का जुर्माना लगाया है। मामला 9 सितंबर 2021 का है, जब पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है