गुनौर: संपत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई, जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने दी जानकारी
Gunnor, Panna | Mar 20, 2024 संपत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन पर कार्यवाही को लेकर जिला कलेक्टर ने कहा कि संपत्ति स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बगैर सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या अन्य किसी पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके विरूपित करने पर एक हजार रुपए तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।