बालोद: पांगरी में गणेश विसर्जन के दौरान ग्रामीण पर कुल्हाड़ी से हमला, न्यायालय ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा
Balod, Balod | Sep 16, 2025 जिला न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्वेता उपाध्याय गौर ने आरोपी ईश्वरी निषाद (37 वर्ष) निवासी पांगरी रनचिरई को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोषी मानते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 100 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।