चूरू के दूधवाखारा थाना में वर्ष 2020 में दर्ज डोडा पोस्त तस्करी के एक मामले में चूरू एडीजे कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र चौधरी ने आरोपी बृजभान को 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।