मनोहरथाना: मनोहरथाना के तहसीलदार ने 93 अतिक्रमियों को सुनाई एक-एक माह की सजा
मनोहरथाना तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट माधोलाल बैरवा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए विभिन्न पटवार मंडलों के कुल 93 अतिक्रमियों को सज़ा सुनाई गई है।जिसमे पटवार मंडल बांसखेड़ी मेवातियान के 16 ,पटवार मंडल बांसखेड़ा के 12 अतिक्रमियों,पटवार मंडल छान के 65 व्यक्तियों को एक-एक महीने की सजा सुनाई।