भिनगा: मारने - पीटने व गाली - गलौज के आरोपी को हुई 02 वर्ष 6माह के कठोर कारावास और रु0 2,500/ अर्थदंड की सजा ।
पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन तथा कोर्ट पैरोकार के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये आज दिनांक 18.01.2024 को मा0 ASJ/SC/ST Act न्यायालय जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना सोनवा में पंजीकृत मु0अ0सं0. 2766/2017 धारा 323,504,506 भादवि व 3(1) (घ) एससी/एसटी एक्ट के अपराध में अभियुक्त नायाब मिश्रा पुत्र केशव मिश्रा डोमाई थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती को दोषी पाते हुए 2 वर्ष 6 माह का कठोर कारावास व रू0 2,500 /- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।