तिल्दा: तिल्दा सहित समस्त जिलों में आबकारी विभाग का नया नियम जारी, शराब दुकान से 1 व्यक्ति को 1 बोतल से ज्यादा नहीं मिलेगी शराब
Tilda, Raipur | Apr 7, 2024 रायपुर जिले सहित समस्त जिलों में आबकारी विभाग ने शराब बिक्री को लेकर नया नियम बनाया है। अब शराब दुकान से एक व्यक्ति को एक बार में सिर्फ एक बोतल ही शराब दी जाएगी। आधे लीटर की 2 या फिर पाव वाली 4 बोतल ले सकेगा। यही नियम बीयर के लिए भी लागू होगा। वहीं, एक व्यक्ति एक साथ 3 लीटर से ज्यादा शराब अपने पास नहीं रख सकेगा।