सूरतगढ़: शहर में रात 10 बजे बाद डीजे नहीं बजेंगे, सिटी थाना में पुलिस ने बैठक में दी हिदायत, उल्लंघन पर साजो सामान होगा जप्त
सूरतगढ़ शहर में अब अगर डीजे संचालकों ने किसी भी विवाह शादी समारोह या अन्य आयोजन में रात 10 बजे बाद डीजे बजाया तो उनके यंत्र जप्त किए जाएंगे। यह आदेश मैरिज पैलेस, होटल, सामुदायिक भवन और मोबाइल डीजे संचालकों पर भी समान रूप से लागू होगा। यह बात सिटी पुलिस थाना में डीजे संचालकों के साथ हुई बैठक में सीआई ने कही। पुलिस से शनिवार दोपहर इसकी जानकारी मिली।