बलिया: चोरी के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के सीजेएम न्यायालय ने आरोपी को सुनाई एक वर्ष की सजा
Ballia, Ballia | Nov 28, 2025 चोरी के एक मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के सीजेएम न्यायालय की अदालत ने शुक्रवार की दोपहर ढाई बजे एक आरोपी को एक वर्ष का कारावास व 700 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी का नाम आजाद खान उर्फ भुंवर पुत्र मजीद खान निवासी मलिकपुरा थाना फेफना है। आरोपी के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था।