नारनौल: 30 सितंबर तक बकाया कर एक मुस्त जमा कराने पर 15 प्रतिशत व ब्याज पर 100 प्रतिशत की मिलेगी छूट: सचिव अनिल कुमार
शहरी क्षेत्र के तहत आने वाले संपत्ति धारक 30 सितंबर तक 2010-11 से 2023-24 के बकाया कर एक मुस्त जमा कराने पर हरियाणा सरकार की ओर से 15 प्रतिशत छुट का लाभ मिलेगा। यह जानकारी देते हुए अटेली नगर पालिका सचिव अनिल ने बताया कि जो प्रॉपर्टी धारक 30 सितम्बर तक वर्ष 2010-11 से 2023-24 तक के सम्पत्ति कर के सभी बकायों की अदायगी करते है और 'सम्पत्ति कर बकाया भुगतान और ब