4 वर्ष पूर्व युवक की हत्या कर शव को जलाने के मामले में जिला न्यायालय ने वारदात को अंजाम देने वाले दोनों मुख्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है। इस पूरे मामले को लेकर लोक अभियोजन देवेंद्र मिश्रा ने जानकारी देते हुए आज दिनांक 21 दिसंबर 3:00 बजे बताया कि अंजनी साकेत नामक व्यक्ति जो श्रमिक का काम करता था उसका उसके साथी श्रमिक