विद्युत तार को चोरी करने के मामले में माती कोर्ट में ए0सी0जे0एम0 प्रथम ने अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र धनीराम निवासी ग्राम काशीपुर थाना रुरा जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व ₹1,500 अर्थदंड से दंडित किया।